नई दिल्ली। केरोसिन खरीदने पर सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार देना अब अनिवार्य हो गया है। देश में जो भी व्यक्ति केरोसिन सब्सिडी ले रहा है उसे अब आधार नंबर या इन्रोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उसे स्कीम के तहत मिलने वाले सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी आॅफिशियल आॅर्डर में कहा गया है कि केरोसिन सब्सिडी के लिए आधार या इन्रोलमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी।
यानी, इससे पहले आपको आधार नंबर या इन्रोलमेंट प्रॉसेस की जानकारी देनी होगी। हालांकि, आधार कार्ड मिलने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईकार्ड, फोटो वाली किसान पासबुक, मनरेगा का जॉब कार्ड और गैजेटे अफसर या तहसीलदार द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट को इस स्कीम के तहत लाभ लेने वालों का आईडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा।
राशन कार्ड से लिंक होगा आधार
सरकार ने हाउसहोल्ड को जारी होने वाले राशन कार्ड को भी आधार नंबर से लिंक करने का फैसला किया गया है, ताकि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में आए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नॉन सब्सिडी रेट पर पीडीएस केरोसिन खरीदने वालों के खाते में सीधे सब्सिडी की रकम ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की शुरुआत
की है।
प्रदेश में केरोसिन सप्लाई बंद होने की कगार पर
प्रदेश में शासकीय राशन दुकानों में मिलने वाले केरोसिन की सप्लाई को बंद करने की तैयारी में जुटी है। वहीं ऐेसे में सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार की इस योजना का प्रदेशवासियों को कितना लाभ मिलेगा? विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उज्जवला योजना के तहत जिन्हें गैस सिलेंडर आंवटित किए गए हैं उन्हें केरोसिन की सप्लाई बंद की दी गई है।