नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जुलाई से शुरू हो रहे 2017-18 के फसल वर्ष में बड़े पैमाने पर आधिकाधिक गैर-कर्जदार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजनाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.75 लाख साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) एवं डाकघरों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
फिलहाल कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा लेना अनिवार्य है। सरकार चाहती है कि कर्ज लेने और नहीं लेने वाले दोनों तरह के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं।