नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड मैनेजर EPFO ने पीएफ विथड्रॉल, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे विभिन्न दावों के निपटारे के लिए निर्धारित अवधि को वर्तमान 20 दिन से कम कर 10 दिन कर दिया है।
जुलाई 2015 में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विभिन्न दावों को निपटाने की समयावधि को घटाकर 20 दिन किया था। अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्यों को बेहतर सर्विस उपलब्ध कराने के लिए संगठन ने 1 मई 2017 को ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट सुविधा भी शुरू की है।
संगठन की योजना है कि आधार और बैंक एकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि क्लेम निपटान की समयावधि 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए 15 दिन कर दिया गया है।
ईपीएफओ के सिटिजन चार्टर 2017 के लिए यह नए प्रावधान हैं, जिसे श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज बेंगलुरु में जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस चार्टर की मदद से ईपीएफओ में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी और सेवा आपूर्ति तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सक्षम बनाएगा।
ईपीएफओ ने ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जो सभी प्रतिभागियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह पेपरलेस कोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, जहां ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 और ईपीएफएटी (ट्रिब्यूनल) की कोर्ट प्रक्रिया डिजिटल तरीके में तब्दील होगी।