मुंबई। आधार कार्ड की स्वीकार्यता और इसका महत्व तेजी से बढ़ से रहा है। पैन कार्ड के आवेदन से लेकर हवाई जहाज की टिकट तक इसे जरूरी बनाए जाने की तैयारी सरकार कर रही है।
इससे पहले तमाम सरकारी योजनओं को लेकर आधार को अनिवार्य बनाया जा चुका है। सरकार ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए भी पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार को जरूरी बनाने का फैसला किया है। सरकार ने लोगों को मौका दिया है कि वो एक जुलाई 2017 तक हर हाल में अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ लें, वरना कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकों जुर्माना भी लग सकता है।
10000 रूपए का लग सकता है जुर्माना
अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जानकारियों में कोई अंतर है, तो भी आपको लिंक्ड कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोनों नंबर में फर्क, यानी यह आपके नाम की वर्तनी में या पते में या जन्म तारिख में फर्क हो सकता है। एक बार आपको पैन नंबर अविधिमान्य हो गया, तो उसके बाद आप कहीं भी वो नंबर देंगे तो गलत पैन नंबर देने की वजह से आप पर 10, 000 रूपए का जुर्माना लग सकता है।