नई दिल्ली। पैन कार्ड बनाने के लिए आधार नंबर जरूरी करने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि फर्जी पैन कार्ड रोकने के लिए आधार जरूरी है।
कोर्ट में सरकार ने कहा, आयकर कानून की धारा 137 एए, जो पैन कार्ड के लिए आधार का होना अनिवार्य बनाती है, फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाती है। आधार एक सुरक्षित और मजबूत व्यवस्था बनाता है, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान को फर्जी नहीं बनाया जा सकता।