नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक अपने कालेधन का खुलासा न करने वाले लोगों को एक मौका और दे दिया है। शुक्रवार को सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना कालाधन अब 10 मई तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। सरकार ने गुरुवार को ही ऐलान किया था कि इस योजना के तहत अब 30 अप्रैल तक पैसा जमा कराया जा सकता है।
ऐसे का कसते है कालेधन की घोषणा
सरकार द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है, 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने पी.एम.जी.के.वाई. के तहत अघोषित आय पर डेक्लेरेशन फाइल करने की तारीख 10 मई तक बढ़ा दी है। यह ऐसे लोगों पर लागू होगा जिन्होंने 31 मार्च तक या उससे पहले टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी भर दी है और जो 30 अप्रैल तक या उससे पहले इस योजना के तहत पैसा जमा करा देंगे।' इस योजना के तहत अघोषित आय की घोषणा ऑनलाइन फॉर्म भर के भी की जा सकती है। इसके लिए पी.एम.जी.के.वाई. के तहत टैक्स जमा कराने का प्रूफ और जमा कराए पैसे से जुड़े कागजात स्कैन कर के अपलोड करने होंगे।
ये हैं योजना के प्रावधान
बता दें कि सरकार ने पिछले साल नोटबंदी के बाद 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत काले धन का खुलासा करने पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही इसके तहत जमा कराए गए पैसे का 25 प्रतिशत हिस्सा चार साल तक ब्लॉक हो जाएगा। उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा।