नई दिल्ली। यदि आप किराए के घर में रहते है और अपने रिश्तेदार को किराया देते हैं तो टैक्स छूट के लिए आपको अपना किरायदार होने का सबूत देना होगा। ऐसा है कि इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए टैक्स के दायरे में आने वाले लोग अपने पारिवारिक सदस्यों को किराया देने का दावा करते है।
खबरों के मुताबिक मुंबई इनकम टैक्स अपेलट ट्राइब्यूनल ने एक करदाता के आवास किराया भत्ता के दावे को ये कहकर खारिज कर दिया कि उसके पास सबूत नहीं है। करदाता के मुताबिक वह अपनी मां को किराया देती है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को रेंट देना कोई गैरकानूनी नहीं है, पर यदि टैक्स से बचने के लिए इसका दावा गलत होता है तो आयकर विभाग आपका दावा खारिज कर सकता है। आपको छूट तभी मिल सकती है जब आपका उस पॉपर्टी पर मालिकाना अधिकार न हो और वहां रहने के लिए आप रेंट दे रहे हो।