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अब एक ही दिन में जारी होगा PAN और TAN नंबर, जानें कैसे

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 11 2017 3:01PM | Updated Date: Apr 11 2017 3:04PM
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नई दिल्‍ली। व्यापार में आसानी और सुधार के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है। जिसके बाद अब PAN और TAN एक ही दिन में जारी होगा। 

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि इसके लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत नए कॉरपोरेट्स को स्‍थायी खाता संख्‍या और टैक्‍स कटौती खातन संख्‍या 1 दिन में जारी की जाएगी। इसके लिए आपको कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर एक साझा आवेदन फॉर्म SPICe भरना होगा। फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी। आपके द्वारा फॉर्म सबमिट करने के बाद मंत्रालय इसे सीबीडीटी के पास भेज देगा, जिसके बाद तुरंत पैन और टैन जारी कर दिए जाएंगे।

क्या होता है पैन कार्ड

आयकर विभाग करदाताओं की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर(PAN) से करता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर अपनी पहचान का प्रमाण पत्र देना हो पैन हर हर काम में इस्तेमाल होता है।
 
क्या होता है टैन कार्ड
 
टैन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंकीय वर्ण-संख्यात्मक संख्या है जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त करना आवश्यक है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए के अंतर्गत कर काटने या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी हैं।
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