मुंबई। लोगों को अपने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह पैन और आधार पर नाम अलग-अलग होना है। अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन कॉपी देनी होगी।
एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन ऑप्शन देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस ऑप्शन में उन्हें बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन चुनना होगा। इस ऑप्शन का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में डेट-ऑफ-बर्थ उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।
आधार के साथ पैन को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को इस सप्ताह से जागरूक बनाने का प्रयास करेगा।