मुंबई। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने बैंक खाते से नहीं जोड़ा है, तो 30 जून से पहले पहले जोड़ लें, नहीं तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। पैन कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने के लिए अब तीन महीने का समय और दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी कर यह जानकारी दी है। भी तक बैंक खाता खोलने वाले जिन लोगों ने भी पैन कार्ड जमा नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से 30 जून 2017 तक अपने पैन कार्ड की डिटेल्स बैंक में देनी होंगी। गौरतलब है कि पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था, जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी बचत खातों को पैन कार्ड से जोड़ने को कहा था।
नोटिफिकेशन में पहले कहा गया था कि 28 फरवरी तक बैंक में अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है, लेकिन नई अधिसूचना के अनुसार पैन कार्ड धारक 30 जून तक अपना बचत खाता पैन से जोड़ सकते हैं।