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तो अब नए फोन, फ्रिज, टीवी खरीदना पड़ेगा महंगा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 8 2017 12:20PM | Updated Date: Apr 8 2017 12:20PM
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मुंबई। जीएसटी लागू होने के बाद अपने पुराने सामान के बदले नया सामान लेना महंगा पड़ सकता है। जीएसटी बिल के ड्राफ्ट नियमों में सप्लाइ वैल्युएशन में भी रखा गया है। सप्लाइ व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत न केवल बिक्री आती है बल्कि एक्सचेंज और बार्टर भी आता है। 1 अप्रैल को जारी हुए ड्राफ्ट वैल्यूएशन रूल्स के मुताबिक अगर गुड्स की सप्लाइ ‘पूरी तरह पैसे मे’ नहीं होती है, फिर भी सप्लाइ की वैल्यू उसकी मार्केट में वैल्यू के आधार पर तय की जाएगी। ड्राफ्ट रूल्स में इसे उदाहरण के साथ समझाया गया है। एक नया फोन किसी पुराने फोन के बदले में लेने में 20000 का पड़ता है और एक्सचेंज के बिना उसकी कीमत 24000 है।
 
ऐसे में फोन की मार्केट वैल्यू 24000 होगी और जीएसटी इसी अमाउंट पर लगेगा न कि 20000 पर। पुराने फ्रिज, मोबाइल फोन, कार, टीवी के बदले नया सामान छूट पर लेने के आॅफर्स काफी लोकप्रिय हैं। जीएसटी के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक एक्सचेंज पर सामान महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा जारी हुए नियमों में फ्लाइट बुकिंग के लिए सर्विस सप्लाइ करने वाले एजेंट को घरेलू उड़ानों में 5 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 10 प्रतिशत का कमिशन तय किया गया है। यह अभी के रेट के बराबर ही है, हालांकि इंडस्ट्री ने जीएसटी के अंतर्गत रेट को कम करने की सिफारिश की थी।
 
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