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13 अप्रैल तक भरो रकम, नहीं तो एंबी वैली होगी नीलाम: SC

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 7 2017 9:59AM | Updated Date: Apr 7 2017 10:07AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा मामले में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को पैसे जमा करने के लिए और वक्त देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि तय समय में पैसा जमा नहीं किया गया तो एंबी वैली प्रोजेक्ट नीलाम कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पहले ही काफी वक्त दिया जा चुका है। अब पैसे जमा करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय को सेबी-सहारा खाते में 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। इस केस की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

कोर्ट से मांगे थे और छह महीनेसुब्रत रॉय ने कोर्ट से अपील की थी की उनकी संपत्ति बेचने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए उन्हें छह महीने और दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने और वक्त देने से इनकार कर दिया। सहारा ने कोर्ट को अपनी 15 संपत्तियों की लिस्ट सौंपी थी। 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इनमें से 13 संपत्तियां बेचने की इजाजत दे दी थी। साथ ही सुब्रत रॉय की पैरोल को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। 
 
6 फरवरी को जब्त की थी एंबी वैली
इससे पहले 6 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की पुणे के लोनावाला स्थित एंबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया था। अनुमान है कि एंबी वैली की कीमत करीब 39000 करोड़ रुपए है।
 
10600 एकड़ में फैली है एंबी वैली
यह देश की पहली पूर्णत: नियोजित लग्जरी हिल सिटी है। यहां बने एक-एक विला की कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए है। यह लोनावाला से 23 किलोमीटर दूर है। इसमें तीन मानवनिर्मित झीलें हैं। कुल 11 वाटर बॉडीज हैं। इनके अलावा यहां गोल्फ कोर्स, स्पेनिश कॉटेज, इंटरनेशनल स्कूल, प्ले ग्राउंड, फॉर्च्यून फाउंटेन है। एंबी वैली में वाटर स्पोर्ट्स और स्काई डायविंग जैसी फैसिलिटीज भी हैं।
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