नई दिल्ली। वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर इसकी घोषणा की गई। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा।" बयान में कहा गया है कि आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जो आधार पाने के योग्य होंगे।
पैन कार्ड से लिंक करने में आ रही है दिक्कतें
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। इससे सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के पूरी तरह से लागू होने में देरी हो सकती है। पैन कार्ड में जहां लोगों को अपना पूरा नाम देना पड़ता है, वहीं आधार में लोग पूरा नाम देने के बजाए छोटे नाम से भी कार्ड बनवा लेते हैं। इससे लोगों को कार्ड लिंक कराने में परेशानी हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड में वो ही नाम होना चाहिए जो पैन कार्ड में है।
मोबाइल नंबर और हवाई यात्रा के लिए भी जरुरी
बैंकों ने भी खाता धारकों से आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराने और मोबाइल फोन नंबर दर्ज कराने को कहा है। बैंकों के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस बारे में केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने तो अब हवाई यात्रा के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।