नई दिल्ली। अब तक बिना किसी ठोस नियम के ही चल रहे आॅनलाइन दवा कारोबार को जल्दी ही कानूनी आधार मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने दवा बिक्री नियमन के व्यापक मसौदे में इसके लिए भी प्रावधान किए हैं। इसमें आॅनलाइन बिक्री पर ठोस निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि ई-फार्मेसी कंपनी जिस भी राज्य में बिक्री करना चाहेगी, उसमें उसे अपना दफ्तर खोलना होगा और साथ ही अलग से इजाजत लेनी होगी। मौजूदा कानूनों के तहत दवाओं की आॅनलाइन बिक्री को इजाजत नहीं है।