नई दिल्ली। आपके बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस से कम बैलेंस हुआ, तो आपको 1 अप्रैल से जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, यह जुर्माना रीजनेबल हो सकता है।
सर्विस देने के ही मुताबिक ही जुर्माना होना चाहिए। कल मंगलवार को फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट संतोष कुमार गंगवार ने राज्ससभा में यह जानकारी दी।
एक अप्रैल से लगेगा जुर्माना
आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कई बैंक न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर जुर्मान वसूलते हैं। 1 अप्रैल के बाद से अब न्यूनतम बैलेंस न होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम बैलेंस की रकम 5,000 रूपए होगी। अर्बन एरिया में 3,000 और सेमी-अर्बन एरिया में न्यूनतम बैलेंस 2,000 रूपए होगी।