नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से पूछा कि क्या वह अपनी संपत्ति की सही जानकारी देंगे या नहीं। स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा। कंसोर्टियम ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि वह माल्या को डिएगो करार से मिले चार करोड़ डॉलर लेकर एक हफ्ते के भीतर भारत आने का आदेश दे।
इससे पहले माल्या की याचिका पर कोर्ट ने बैंको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की है।
बैंकों की याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर माल्या ने सील कवर में संपत्ति का जो ब्योरा दिया, वह सही नहीं है। साथ ही माल्या ने 2500 करोड़ रुपये नकद लेन देन का ब्योरा छिपाया है जो अदालत के आदेश की अवमानना है।
कोर्ट के आदेश पर माल्या ने देश-विदेश में अपनी संपत्ति का ब्योरा दाखिल किया था। इससे पहले बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये न चुकाने के मामले में शीर्ष अदालत ने माल्या को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।