नई दिल्ली। सरकार ने अमान्य हो चुके पुराने 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट रखने वालों को सजा देने के लिए कानून को नोटिफाई कर दिया है। कानून के तहत ऐसे लोगों पर कम से कम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। संसद ने पिछले महीने पुराने नोटों (500 और 1000) को बाजर से पूरी तरह से खत्म करन के लिए सरकार ने संसद में नोटबंदी विधेयक 2017 पास कर दिया।
27 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके मुताबिक उस व्यक्ति के लिए 50 हजार के न्यूनतम दंड का प्रावधान किया है जिसने नोटबंदी के दौरान झूठी घोषणा की थी और जिसे आरबीआई ने 31 मार्च तक जमा करने का वक्त दिया था। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कानून के चलन में आने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास निजी दौर पर 10 से ज्यादा पुराने नोट, और 25 से ज्यादा पढ़ाई शोध के लिए रखे गए पुराने नोट होने पर जुर्माना लगेगा।