नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में डाली गई राशि को रिफंड नहीं कराया जा सकता। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू कर दिया है। यह शर्त नए कार्ड के साथ-साथ पुराने कार्ड पर भी लागू होगी।
हालांकि इसके एवज में दी गई जमानत राशि यात्री को वापस मिल जाएगी। दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता के अनुसार यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है।
अभी यात्रियों को अपने स्मार्ट कार्ड देने पर उसमें जमा राशि के साथ-साथ जमानत राशि वापस लेने की सुविधा है लेकिन एक अप्रैल से यह नियम बदल जाएगा और मेट्रो कार्ड में जमा राशि वापस नहीं मिलेगी तथा उसे इस राशि को यात्रा में ही खर्च करना होगा। एक अप्रैल से यात्री को स्मार्ट कार्ड जमा करने पर केवल जमानत राशि ही मिलेगी।
अब अगर आपके मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में कोई भी राशि है तो उसे यात्रा करके ही खर्च करना पड़ेगा उसे वापस नहीं लिया जा सकता। साथ ही साथ डीएमआरसी ने रिचार्ज राशि की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है जो अब 2 हजार तक हो गई है।
गौरतलब है कि जहां पूरी राशि रिफंड करने का प्रावधान नहीं है वहीं सिक्योरिटी राशि को रिफंड करने की सुविधा आगे भी बनी रहेगी।