नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद लिया गया 20 हजार रुपए या उससे ज्यादा कैश गिफ्ट या दान की जानकारी अब इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। सरकार ने कहा कि अगर टैक्स पेयर ने किसी से नोटबंदी के बाद 20 हजार या ज्यादा का कैश गिफ्ट लिया है तो उसकी पूरा ब्योरा आयकर विभाग को देना होगा।