मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा है कि उनके पास 500 रुपए और एक हजार रुपए के बंद किए जा चुके जितने भी पुराने नोट आते हैं, उनके बारे में शाम को ही ई-मेल के जरिए उसे सूचित करें तथा शनिवार को सभी पुराने नोट आरबीआई के निर्गम कार्यालयों या करेंसी चेस्टों में जमा करा दें। पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने की समय सीमा समाप्त हो रही है। शनिवार से ये नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जमा कराए जा सकेंगे।
इसलिए,आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पुराने नोटों में प्राप्त जमा को अपने बैलेंसशीट में उपलब्ध नकदी में न/न दिखाए, उनसे कहा गया है कि वे ऐसे नोटों को 31 दिसंबर को ही रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों या करेंसी चेस्टों में जमा करा दें। उसने कहा "पुरानें नोटों को बैंकों में जमा कराने की मियाद समाप्त होने के साथ 30 दिसंबर को कारोबार की समाप्ति पर सभी बैंकों को इन नोटों के संग्रह के बारे में 30 दिसंबर को ही ई-मेल के जरिए रिजर्व बैंक को जानकारी देनी होगी।
इसके लिए सभी शाखाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक को व्यवस्था करनी होगी।" जिन बैंकों में रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट हैं, उनसे कहा गया है कि वे पुराने नोटों को इन चेस्टों में जमा करने के लिए जरूरी इंतजाम करें। इसके मद्देनजर शनिवार रात नौ बजे के बाद भी रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
अधिक मात्रा में पुराने नोट स्वीकार करने के लिए ऐसे बैंक अपने परिसर के अंदर चेस्ट का दायरा बढ़ा भी सकते हैं, बशर्ते वह स्थान भी करेंसी चेस्ट की तरह सुरक्षित होना चाहिए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) में 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच जमा पुराने नोटों के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उन नोटों की व्यवस्था के बारे में निर्देश बाद में जारी किए जाऐंगे। आरबीआई ने 17 नवंबर को जारी निर्देश में कहा था कि डीसीसीबी पुराने नोट स्वीकार नहीं कर सकते लेकिन तब तक इन बैंकों में भी पुराने नोटों के रूप में काफी नकदी जमा कराई जा चुकी थी।