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अब हवाई अड्डा कर्मचारियों के लिए, नए साल से नए नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 28 2016 3:43PM | Updated Date: Dec 28 2016 3:43PM
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नई दिल्ली। हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी करने के क्रम में,समूचे देश में हवाई अड्डों के कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनिवार्य एयरपोर्ट एंट्री पास (एईपी) हासिल करने के लिए आधार नंबर देना होगा। असैन्य हवाई अड्डों के लिए अनिवार्य बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) एक जनवरी से इसे लागू करेगी।

इससे पहले नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने उसके अनुरोध पर इस बाबत एक आदेश जारी किया था। सीआईएसएफ के महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि एक जनवरी से हवाई अड्डों पर काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारियों के सभी एईपी आधार नंबर के आधार पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इस बाबत बनी एक समिति ने यह जरूरी किया है

कि ये पास आधार नंबर के आधार पर ही इस्तेमाल किए जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा पुराने पासों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सिंह ने कहा कि बल ने बीसीएएस को इस संबंध में एक गुजारिश की थी,क्योंकि ऐसा देखने में आया था कि लोग संवेदनशील प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने के लिए जाली एईपी या एईपी में छेड़छाड़ करके इस्तेमाल कर रहे थे। यह एजेंसी हवाई अड्डे के सुरक्षा नियम बनाती है। 

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