नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए मोदी सरकार ने गुरूवार को घोषणा की कि संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पुश्तैनी गहनों या घोषित आय से खरीदे गए गहने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही मंत्रालय ने ये भी कहा है कि हर विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 250 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है।
नए नियम आयकर विभाग के सर्च के दौरान लागू होगा। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ही गोल्ड के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे। मंत्रालय ने कहा है कि आपकी घोषित आय और घरेलू बचत से खरीदा गोल्ड टैक्स के दायरे में नहीं आएंगा।
लोकसभा में कलाधान कानून विधेयक को पारित हो चुका है। इसमें कर अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती के दौरान खोजी गई अघोषित संपत्ति पर 85 प्रतिशत कर और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक फिलहाल राज्यसभा में विचाराधीन है।
मंत्रालय द्वारा सोना सीमा तय करने के बाद बाजार में सोने के दाम गिर गए है। सोना आज यानी गुरुवार को प्रति दस ग्राम पर 29 हजार रुपए की कीमत पर आ गया। 350 रुपए की गिरावट के साथ यह छह महीने का सबसे निचला स्तर है।
भारत दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार
गौरतलब है कि गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत है। ऐसा आकलन है कि गोल्ड की सालाना मांग का लगभग एक-तिहाई काला धन खपाने में किया जाता है। अब सरकार के इस कदम अवैध संपत्ति के रूप में सोना रखने वालों में अफरा-तफरी मचने की आशंका है।
क्यों करना पड़ा सरकार को ये ऐलान?
जब सरकार ने आयकर कानूनों में संशोधन किए तो उसके बाद लोगों के बीच सोने को लेकर अटकलें चल रही थीं और अफवाह थी कि सरकार सोने पर भी टैक्स लगाएगी और घर में रखे सोने पर भी नजर रखी जा रही है।
लेकिन अब वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स में नए संशोधनों के बाद सोने पर चल रही अटकलों पर वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है।