मुंबई। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में नौ नवंबर के बाद जमा हुये पुराने नोटों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। अब एक माह में केवाईसी वाले जनधन खातों से 10000 रूपए और बगैर केवाईसी वाले खातों से 5000 रुपये निकाले जा सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने बैंको को जारी आदेश में कहा कि नोटबंदी के मद्देनजर नौ नवंबर के बाद बैंको में जमा पुराने नोटों की धनराशी में से जिन जनधन खाता के केवाईसी हैं उनसे हर माह 10000 रूपए निकाले जा सकेंगे लेकिन बैंक के शाखा प्रबंधक खाताधारकों के निकासी की वास्तविकता की जांच को सही पाने पर 10000 रूपए से अधिक की निकासी की अनुमति दे सकते हैं।