नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर राहत प्रदान करते हुए उनकी पैरोल अवधि छह फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सहारा प्रमुख को 600 करोड़ रूपए जमा कराने का भी निर्देश दिया। सहारा प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि अगले साल छह फरवरी तक के लिए बढ़ा दी।