मुंबई। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के कारण नकदी की समस्या के मद्देनजर कर्जदारों को एक करोड़ रुपए तक के घर, कार, कृषि और दूसरे लोन लेने वालों को राहत देते हुए भुगतान के लिए 60 दिनों का समय बढ़ाने की घोषणा की है।
रिजर्व बैंक ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह छूट 01 नवंबर से 31 दिसंबर के भुगतान वाले लोन के लिए ही मान्य होगी। बैंक ने कहा कि नियामित इकाई द्वारा जोखिम में डाले गए लोन के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरक्ति समय देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट किसी भी बैंक में एक करोड़ रुपए या उससे कम के अनुमोदित कार्यशील पूजी खाते के लिए भी है।
इसमें कहा गया है कि कारोबार या व्यक्तिगत लोन- चाहे वह किसी भी बैंक या गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के हों- उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। इसमें होम लोन और कृषि लोन भी शामिल है। हालांकि बैंक ने स्पष्ट किया कि 01 नवंबर से पहले और 31 दिसंबर के बाद के भुगतान वाले को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
बैंकों में मा हुए 5,11,565 करोड़ रुपए
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों में अब तक 5,11,565 करोड़ रुपए जमा किए गए तथा 33,006 करोड़ रुपए बदले गए है।