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माल्या को 24 नवम्बर को न्यायालय में पेश होने के आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 21 2016 3:39PM | Updated Date: Oct 21 2016 3:39PM
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बेंगलुरू। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को मौखिक आश्वासन के उल्लंघन के आरोप में 24 नवम्बर को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। माल्या ने रिण उगाही प्राधिकरण की बेंगलुरू पीठ के समक्ष मौखिक आश्वासन दिया था कि वह अपनी संपत्ति को न स्थानांतरित करेंगे,न पृथक करेंगे और न ही

किसी तरह की सौदेबाजी करेंगे,लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शेयर एक निजी अंतरराष्ट्रीय बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं। न्यायाधीश जयंत एम.पटेल और न्यायाधीश अरंविद कुमार की खंड़पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बने बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से दाखिल अदालत की अवमानना याचिका 2014 पर गुरूवार को सुनवाई के बाद माल्या को अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। माल्या फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। 

 
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