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सुब्रत राय की जमानत रद्द, दिया जेल भेजने का निर्देश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 23 2016 7:29PM | Updated Date: Sep 23 2016 7:44PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय और दो अन्य को दी गई जमानत समेत सभी अंतरिम राहत रद्द कर दीं और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया। सहारा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जब मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है तो न्यायाधीश काफी नाराज हो गए पीठ ने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाए, पहले आप जेल जाइए।

हमें यह मत बताइए कि हमें क्या करना है। सभी अंतरिम व्यवस्था रद्द की जाती है। सभी को हिरासत में लिये जाने का निर्देश दिया जाता है। पीठ में न्यायाधीश ए आर दवे और न्यायाधीश ए के सिकरी भी शामिल हैं। धवन ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। हमने पिछले निर्देश के मुताबिक 352 करोड़ रूपए पहले ही जमा कर दिए हैं

जो 52 करोड़ रूपए अतिरिक्त है। यह उपयुक्त नहीं है। सेबी की तरफ से पेश अधिवक्ता ने बताया कि 58 संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा गया और उनमें से आठ को 137 करोड़ रूपए में बेचा गया। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति में पांच को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था। उन्होंने कहा कि सहारा ने उन्हें संपत्ति की जो सूची सौंपी है,

उसमें वह भी संपत्तियां भी हैं जो पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इस पर पीठ ने सहारा के अधिवक्ता से कहा आपने उन संपत्तियों की सूची दी है जो पहले से ही कुर्क है। आप सहयोग नहीं कर रहे। यह बेहतर होगा कि आप जेल जाऐं। पीठ ने सहारा प्रमुख को जमानत जारी रखने के लिये 300 करोड़ रपये जमा करने को कहा। 

 
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