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SBDT अगस्त अंत तक काले धन की घोषणा करने वालों को प्राप्ति सूचना देगा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 14 2016 3:47PM | Updated Date: Aug 14 2016 3:47PM
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नई दिल्ली। कालेधन के बारे में जानकारी देने की कालाधन खुलासा योजना के तहत जुलाई में घोषणा करने वालों को कर विभाग 30 अगस्त तक उनकी घोषणा के बारे में प्राप्ति की सूचना देगा। आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत सरकार ने कर और जुर्माना अदा करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

ऐसे में फॉर्म-दो में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत होगी। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा लोगों को काले धन की घोषणा पर दी जाने वाली प्राप्ति रसीद है। आईडीएस नियमों के तहत फॉर्म दो में प्राप्ति रसीद प्रमुख आयुक्तों-आयुक्तों द्वारा संपत्ति की घोषणा करने वालों को जिस महीने घोषणा की गई है

उस माह के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर देनी होगी। आयकर विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आईडीएस में किए गए बदलावों के मद्देनजर उसने फॉर्म दो में प्राप्ति रसीद जुलाई माह में की गई घोषणा  के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है।

सरकार ने आईडीएस योजना की शुरूआत एक जून को की थी। इस योजना के तहत घरेलू स्तर पर कालाधन रखने वाले लोग 30 सितंबर तक इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये लोग कुल घोषित आय का 45 प्रतिशत कर अधिभार और जुर्माना चुकाकर पाक साफ निकल सकते हैं। 

 
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