28 Mar 2024, 22:27:55 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
Business

पैन कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 25 2020 11:30AM | Updated Date: Jan 25 2020 11:31AM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्‍ली। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आधार से लिंक कराने पर भी पैन कार्ड रद्द नहीं किया जा सकेगा जानकारी के लिए बता दें कि, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई है. इस तिथि तक किसी भी व्यक्ति के पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराए जाने की स्थिति में इसका पैन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा! हाईकोर्ट ने बताया कि, आधार एक्ट की वैधता सप्रीम कोर्ट में इस समय विचाराधीन है ऐसे में पैन और आधार को लिंक करने पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है!
 
ऐसे में जिन लोगों के पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं. उनके लिए बड़ी खुशखबरी है. क्योंकि उनके पैन को रद्द नहीं किया जाएगा. इस स्थिति में वे 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक करा ले। गुजरात उच्च न्यायालय ने बंदिश सौरभ सोपारकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा और इसे केवल इसलिए डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा क्योंकि यह पैन आधार से लिंक नहीं है । यदि आवेदक आयकर विभाग को आधार कार्ड की सूचना देता है, तो उसकी पूरी निजी गोपनीय जानकारी खो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोर्ट ने आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »