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आप भी करते हैं PPF में निवेश तो जान लें ये बात...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 22 2019 12:54PM | Updated Date: Dec 22 2019 12:55PM
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नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंडको लेकर अकाउंट होल्डर्स (PPF Accountholders) के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया छोटे सेविंग्स स्कीम्स में गारंटीड रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ आम लोगों के बीच एक बेहद ही पॉपुलर निवेश विकल्प माना जाता है। 
PPF पर मिलता है 7.9 फीसदी की दर से ब्याज-पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) की मैच्योरिटी 15 साल की होती है और केंद्र सरकार हर तिमाही में इस पर मिलने वाले ब्याज दर को रिवाइज करती है मौजूदा समय में, पीपीएफ अकाउंट पर 7.9 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
1. नए पीपीएफ डिपॉजिट नियम के तहत, कोई भी अकाउंट होल्डर एक वित्तीय वर्ष में कुल 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है, जोकि 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए. नए नियम के तहत आप एक वित्तीय वर्ष में कितने बार भी ​​डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके पहले 1 वित्तीय वर्ष में केवल 12 बार ही पैसे डिपॉजिट करने का प्रावधान था.ये भी पढ़ें: कम रिस्क में पैसा डबल करना चाहते हैं तो आपके पास बचे हैं कुछ घंटे, जानिए इस स्कीम के बारे में सबकुछ
 
2. केंद्र सरकार कुछ खास मामलों में ही अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद प्रीमैच्योर अकाउंट को बंद करने का प्रावधान दिया है. प्रीमैच्योर अकाउंट क्लोजर कुछ जानलेवा बीमारी, उच्च शिक्षा जैसे मामलों में ही किया जाता है. अब सरकार ने इस में एक नई शर्त जोड़ दी है. इसके बाद अब अगर कोई अकाउंट होल्डर अपना आवास बदलता है तो भी उसे प्रीमैच्योर​ क्लोजिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए पासपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा देना होगा. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रीमैच्योर क्लोजिंग के समय, खाताधारक को तय ब्याज से 1 फीसदी कम ब्याज मिलता है।
 
3. पीपीएफ अकाउंट की मदद से अकाउंटहोल्डर को लोन मिल सकता है. नए नियम के तहत, अब यह लोन पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज से एक फीसदी ही कम होगा. इसके पहले 2 फीसदी कम ब्याज पर लोन देने का प्रावधान है. अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को यह ब्याज भरना होगा।
 
4. इसके अतिरिक्त, डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी है कि पीपीएफ अकाउंट में पोस्ट ऑफ़ सेविंग्स अकाउंट के चेक डिपॉजिट की अनुमति दे दी गई है. यह किसी भी होम ब्रांच पोस्ट ऑफिस से ओवरऑल लिमिट के आधार पर तय होगा. पहले यह लिमिट 25 हजार रुपये की होगी. यही नियम पोस्ट ऑफ़ रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के लिए भी होगा।
5. CBS Post Office द्वारा जारी किया गया AII POSB चेक को ​क्लियरिंग के लिए नहीं भेजना होगा. POSB चेक को सभी सर्विस आउटलेट्स में एक्सेप्ट किया जाएगा।
 
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