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PAN नंबर से जुड़े इन नियमों को जान लें वर्ना देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 20 2019 11:38AM | Updated Date: Dec 20 2019 11:40AM
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नई दिल्ली। पैन कार्ड बनवाना अब लोगों के लिए आसान हो गया है और लोग जानते हैं कि बैंक खाते को चलाने से लेकर कई तरह के सरकारी कामों में पैन कार्ड की जरूरत होती है पैन कार्ड अब ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है जो बेहद आसानी से भी बन जाता है और कई तरह के आईडी प्रूफ के रूप में काम आता है हालांकि क्या आप जानते हैं कि अगर पैन कार्ड का गलत नंबर आपने दिया है तो आपको दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यहां हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी ऐसी ही जानकारी दे रहे हैं। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और अगर आपने गलत पैन नंबर दे दिया है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 
आप जब आईटीआर दाखिल करते हैं या कहीं और जब पैन नंबर देते हैं उसमें गलती करने पर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। एक बार पैन कार्ड मिलने के बाद आपको दोबारा पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कार्डधारक के जीवन भर के लिए वैलिड रहता है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो उसी पैन नंबर की दूसरी कॉपी की आपको जरूरत होगी लेकिन नया पैन कार्ड बनवाने की भूल न करें। दो पैन कार्ड होने पर भी आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत व्यक्ति पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की पेनल्टी लगाई जा सकती है क्योंकि दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है लिहाजा अगर आपने भूलवश दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं तो एक को लौटा दें और उसे निरस्त भी करवा दें।
 
आधारा कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए सरकार ने अब 31 दिसंबर 2019 तक का समय दिया है. कई बार ये समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है और जरूरी नहीं कि इस बार भी सरकार ये डेडलाइन बढ़ाए. ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, आयकर विभाग उन्हें अवैध घोषित कर सकता है, हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं आई है।
 
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