नई दिल्ली। सरकार ने दिव्यांगों को वाहन खरीदने के लिए वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) छूट देने के दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि भारी उद्योग विभाग ने वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अस्थि रोगों से जुड़ी 40 प्रतिशत और उससे अधिक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के वाहन खरीदने के लिए जीएसटी दर का लाभ उठाने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। ये दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और अस्थि रोग संबंधी दिव्यांगता वाले सभी पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज जमा करके इसका लाभ को ले सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार 40 प्रतिशतता से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति निश्चित आकार और क्षमता के वाहन खरीदने के लिए जीएसटी छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निश्चित मानकों के आधार पर आवेदन करना होगा। इसके लिए एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वाहन विशेष का इस्तेमाल दिव्यांग व्यक्ति के लिए होगा और इसे अगले पांच साल तक बेचा नहीं जाएगा। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति पांच साल में एक बार इस छूट का लाभ ले सकता है। वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत है जबकि दिव्यांग व्यक्ति 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी चुका सकते हैं।