नई दिल्ली। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने लोगों की सुविधा के लिए पोर्टिंग के नियमों में कई बदलाव किए हैं। ट्राई ने नए नियमों के मुताबिक अब एक ही सर्किल के अंदर नंबर पोर्ट कराने में सिर्फ दो दिन का समय लगेगा। एक से दूसरे सर्किल में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में चार दिन का समय लगेगा। पहले इसमें एक हफ्ते का समय लग जाता था।
ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) द्वारा दी जाने वाली पोर्ट करने की सेवाओं के लिए प्रत्येक लेनदेन पर शुल्क में करीब 66 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव किया है। ट्राई ने मंगलवार को प्रस्ताव किया कि एमएनपी सेवा के लिए शुल्क दर 6.46 रुपये होगी। ट्राई ने बयान में कहा कि सभी टिप्पणियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी सूचनाओं पर विचार के बाद उसने 30 सितंबर को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क और डिपिंग शुल्क (दूसरा संशोधन) नियमन, 2019 जारी किया है।
इसके तहत प्रत्येक पोर्ट आग्रह के लिए 6.46 रुपये का पीपीटीसी तय किया गया है। ये नियमन 11 नवंबर, 2019 से लागू होंगे। नियामक ने कहा कि दूरसंचार शुल्क (49वां संशोधान) आदेश, 2009 में प्रत्येक पोर्ट लेनदेन शुल्क (पीपीटीसी) तय किया गया है। यह प्राप्त करने वाले आपरेटर द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता से लिए जाने वाले शुल्क की सीमा है। अब इस अधिसूचना के बाद शुल्क की सीमा स्वत: घट जाएगी। हालांकि, एमएनपी के तहत ग्राहक प्राप्त करने वाले आपरेटर इससे कम शुल्क लेने को स्वतंत्र होंगे।