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सरकार का पेंशन नियमों में बदलाव, अब मिलेंगी ज्यादा पेंशन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 26 2019 11:23AM | Updated Date: Sep 26 2019 5:45PM
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नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पैसा लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। यही वजह है कि सरकार समय-समय पर पेंशन के नियमों में बदलाव कर करती रहती है। सरकार ने इस बार जो संशोधन किया है, उससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है।
7 साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अब मिलेगी ज्यादा पेंशन
 
सरकार ने किस रूल में किया बदलाव- 7 साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी माना जा रहा है कि इस कदम का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा इससे पहले, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 7 साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलती थी अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे।
 
पारिवारिक पेंशन पाने के लिए होंगी ये शर्तें- सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है, उनके परिजनों को एक अक्टूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने की अन्य शर्तों को पूरा करना होगा इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रेच्युटी के संदर्भ में ग्रेच्युटी की राशि कार्यालय के प्रमुख द्वारा उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी कार्यालय प्रमुख अस्थायी मृत्यु ग्रेच्युटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तय करेगा।
 
कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार का मानना है कि पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर किसी सरकारी कर्मचारी के अपने करियर की शुरुआत में मृत्यु होने की स्थिति अधिक जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में उसका वेतन भी कम होगा इसी के मद्देनजर, सरकार ने 19 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के जरिये केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया है।
 
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