मुंबई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की एक अधिसूचना के अनुसार कोई भी आधार कार्ड धारक बिना किसी भी दस्तावेज के अपने आधार कार्ड में पांच डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, इसकी जानकारी UIDAI ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। UIDAI ने आधार में जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं।
इसके अनुसार यदि आपकी बर्थ डेट में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करा सकते हैं। तीन साल से ज्यादा का अंतर होने पर आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। UIDAI ने कहा कि आधार में लिंग सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।