मुंबई। घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने होमबायर्स को राहत देने वाला फैसला लिया है। NCDRC ने कहा है कि बिल्डर्स को विलंबित परियोजनाओं के लिए ब्याज के साथ धन वापस करना चाहिए, जिस दर पर SBI जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक ने इसी अवधि के दौरान होम लोन दिया है।
NCDRC ने कहा है कि बिल्डर्स को रिफंड लेने वाले होमबायर्स को मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान भी करना होगा। बता दें कि एस एम कांतिकर और दिनेश सिंह की बेंच ने कहा है कि इसे होम लोन के ब्याज दर के साथ जोड़ना उचित और तार्किक कहा था। दरअसल ब्याज दर के मुद्दे पर विभिन्न उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए निर्णयों में एकरूपता के अभाव में इस बेंच ने यह फैसला लिया है।