नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आम बजट 2019-20 में एक अहम प्रावधान किया है। यदि आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसी के साथ ही जिन लोगों का बिजली का बिल सालाना एक लाख रुपए से अधिक है और आपने सालभर में बैंक में एक करोड़ रुपए से अधिक जमा कराए हैं तो भी आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही आपकी कर योग्य आय पांच लाख रुपए सालाना से कम हो। आम बजट 2019-20 में कर चोरी रोकने और कर आधार बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किए गए हैं।
बजट के साथ प्रस्तूत वित्त विधेयक (दो)-2019 में आयकर अधिनियम की धारा-139 में कुछ संशोधन के प्रस्ताव हैं। इसके तहत कुछ मदों पर किसी के द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक का लेनदेन करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक साल में किसी बैकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक या एक से अधिक चालू खाते में कुल एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराता है तो उसे आयकर विवरण देना अनिवार्य होगा। इन तीनों प्रस्तावों के तहत यदि किसी व्यक्ति की सालाना कर योग्य आय पांच लाख रुपए से कम भी है तो भी उसे आयकर विवरण देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा-54 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को भी आयकर विवरण देना होगा।