नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपाल कंपनी के देश में अवैध संचालन संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ईडी (प्रवर्तन निदेशलय) और पेपाल कंपनी से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि कंपनी देश में अवैध रूप से चल रही है। मुख्य न्यायधीश डी. एन. पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने आरबीआई, ईडी और पेपाल को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 सिंतबर तय की है।
अदालत अभि मिश्रा द्वारा अपने वकील के माध्यम से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत भारत में भुगतान और संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की सूची के मुताबिक पेपाल पेमेंट्स प्रा. लि. सूचीबद्ध नहीं है। मिश्रा ने यह भी दावा किया कि पेपाल पेमेंट्स प्रा. लि. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी मुद्रा डीलर के रूप में काम कर रहा है।