नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में दिया जाने वाला अंशदान अब 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब कंपनियों को 4.75 फीसदी की जगह केवल 3.25 फीसदी का अंशदान करना होगा। वहीं कर्मचारियों को 1.75 फीसदी से घटा कर 0.75 फीसदी कर दिया गया है। इससे जहां कंपनियों की देनदारी घटेगी, वहीं कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में इजाफा होगा। इसका फायदा करीब 3.6 करोड़ कर्मचारी और 12.85 लाख कंपनियों को होगा।
ईएसआई योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलता है, जिनका रह माह वेतन 21000 रुपये से कम हो। पहले वेतन की यह सीमा 15000 रुपये थी, जिसे 1 जनवरी 2017 को बढ़ाकर 21000 रुपये किया गया था। इसके अलावा यह उन कंपनियों पर ही लागू होता है जहां कम से कम 10 कर्मचारी हों। कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 (ईएसआई कानून) के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ मिलता है।