नई दिल्ली। आरकॉम को दिवालिया घोषित किया जाए या नहीं, इस पर फैसला एनसीएलटी करेगा। दरअसल कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को दिवाला प्रक्रिया के तहत लाया जाए या नहीं, इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) फैसला करेगा। आरकॉम ने न्यायाधिकरण से इस मामले में दिवाला प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया हैब है कि कंपनी अपने कर्जदाताओं को उनका बकाया लौटाने में अभी तक असफल रही है। हालांकि, आरकॉम की इस याचिका का एरिक्सन ने विरोध किया है।
आरकॉम के एनसीएलटी में दायर की गई इस याचिका का स्वीडन की गीयर निर्माता कंपनी एरिक्सन कंपनी विरोध कर रही है। गौरतलब है कि आरकॉम ने एरिक्सन का 550 करोड़ रुपये का बकाया पिछले महीने चुका दिया है। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कंपनी ने यह बकाया चुकाया। आरकॉम का शेयर 4.6 फीसदी गिरकर 3.05 रुपये पर कारोबार कर रहा है।