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एक से ज्यादा पैन कार्ड पड़ सकता है भारी, ऐसे करें सरेंडर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 26 2019 10:09AM | Updated Date: Mar 26 2019 10:09AM
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नई दिल्ली। PAN यूनिक नंबर होता है और दो लोग या दो कंपनियों के पैन एक समान नहीं हो सकते हैं। यह तो सभी जानते हैं लेकिन एक ही शख्स या कंपनी के दो पैन नंबर नहीं हो सकते हैं। आयकर नियमों के तहत जिस किसी के भी पास एक से अधिक पैन नंबर हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
 
हालांकि कुछ लोगों को यह तो पता है कि पैन नंबर एक से अधिक नहीं हो सकता है लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अतिरिक्त पैन को सरेंडर कैसे करें। किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बेहतर है कि जल्द से जल्द अतिरिक्त पैन से मुक्ति पा लें। बता दें कि पैन किसी व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में आयकर विभाग की मदद करता है। इसके जरिए यह आसानी से जाना जा सकता है कि व्यक्ति और कंपनी की वास्तविक आय कितनी है।
 
आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139A के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है। पैन कार्ड हमेशा एक ही रहता है फिर भले ही पैन कार्ड होल्डर अपने आवास की जगह बदल दे। एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाना कानूनी रुप से गलत है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनू कार्यवाही हो सकती है और वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन (धारा) 272 B के अंतर्गत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आप उसे सरेंडर करा दें। आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना पैन सरेंडर करवा सकते हैं।
 
ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पेज पर एप्लीकेशन टाइप सेक्शन में ड्रॉप डाउन करके चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा/ रीप्रिंट पैन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी पर्सनल डिटेल भरें फिर कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर टोकन नंबर दिखाई देगा। यहां पर आपको सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई-साइन ऑप्शन पर टिक करना होगा और इसके बाद आपको उस पैन नंबर का उल्लेख करना होगा जिसे आप रखना चाहते हैं।
 
कॉन्टेक्ट एवं अन्य डिटेल पेज पर कम्युनिकेशन्स के लिए अपने पते का उल्लेख करें और पेज के निचले हिस्से पर अतिरिक्त पैन का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद खुलने वाले अगले पेज, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर रेजिडेंस और डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करें, या आप इनमें से जो भी चाहें।
 
इसके बाद अपनी स्कैन फोटो अपलोड करें, सिग्नेचर करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अगले स्टेप में आपको अपनी ओर से भरे गए फॉर्म का प्रिव्यू दिखाई देगा। सभी डिटेल्स को चेक करें, अगर जरूरी हो तो उसे एडिट कर लें। अब पेमेंट के लिए प्रोसेस करें। पेमेंट हो जाने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे एक्नॉलेजमेंट पेज को डाउनलोड कर लें। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। इसका प्रिंट ऑउट निकाल लें और उसे NSDL e-Gov पर भेज दें।
 
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