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सुप्रीम कोर्ट का फैसला - पैन और आधार की लिंकिंग जरूरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 7 2019 11:25AM | Updated Date: Feb 7 2019 11:25AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। जस्टिस एके सीकरी और ए अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में निर्णय ले चुकी है और आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा गया है। अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ दायर की गई एक अपील के संदर्भ में सामने आया है। 
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