कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर उपभोक्ता के खाते से गलत ढंग से पैसा निकाला जाता है, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसे मामलों में उपभोक्ता एसएमएस अलर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तब भी बैंक जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने कहा कि एसएमएस अलर्ट ग्राहक के प्रति बैंकों की जिम्मेदारी खत्म होने का आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक की याचिका रद्द कर दी।