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फर्टिलाइजर लदान पर विदेशी जहाजों को छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 9 2019 12:46PM | Updated Date: Jan 9 2019 12:47PM
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नई दिल्ली। जहाजरानी मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 407 के तहत देश के भीतर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक उर्वरक की ढुलाई के लिए विदेशी जहाजों को छूट दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि विदेशी जहाजों को अब समुद्र के जरिये खाद की ढुलाई के लिए तटीय व्यापार में संलग्न होने के वास्ते नौवहन महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
 
सूत्रों ने बताया कि छूट इस शर्त के अधीन है कि छूट के आदेश में निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूचना देश में एक बंदरगाह से जहाज के रवाना होने से कम से कम 24 घंटे पहले ईमेल द्वारा शिंिपग महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह छूट इस शर्त के भी अधीन होगी कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस और सीमा शुल्क सहित भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जहाजों के चालक दल की साख का पता लगाने के लिए समुद्र में किसी भी समय ऐसे जहाजों पर सवार हो जांच कर सकेंगे।
 
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