लंदन। भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। जज एम्मा अर्बथनॉट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला दिया कि विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किया जाए। जज ने कहा कि माल्या पर केस बनता है। अब माल्या के प्रत्यर्पण का मामला सेक्रटरी आॅफ स्टेट (होम अफेयर्स) साजिद जाविद के पास भेज दिया गया है।
यह कहा सीबीआई ने
सीबीआई ने यूके की अदालत के फैसले का स्वागत किया। सीबीआई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि माल्या को जल्द भारत लाया जाएगा और
हम उसके खिलाफ मामलों में नतीजे पर पहुंचेंगे।
सरकार को सौंपा मामला - अब आगे क्या?
- फैसला आने के बाद मामले को ब्रिटेन के गृह विभाग के पास भेज दिया गया है।
- यूके सरकार अदालत के फैसले से संतुष्ट होती है तो वह माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश जारी करेगी।
- इस फैसले के खिलाफ माल्या के पास 14 दिन में हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा।
- माल्या ने अगर प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की तो यूके की सरकार के आदेश जारी करने के 28 दिन में उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा।
मिशेल की जमानत अर्जी खारिज
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने अगस्ता डील के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को पांच दिन की और सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है और उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।