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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : SC की नीतीश सरकार को फटकार, कहा- शर्म...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 27 2018 12:08PM | Updated Date: Nov 27 2018 12:09PM
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नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नीतीश सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकारी नाकामी को लेकर फटकार लगाते हुए अफआईआर कॉपी सही करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कॉपी को सही करने लिए बिहार सरकार को 24 घंटे की समय-सीमा तय कर दी है। 
 
साथ में एफआईआर में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के साथ धारा 377 यानि दुष्कर्म के चार्ज जोड़ने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हमने पाया कि केस में धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध थे और आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ आदेश पारित कर देंगे। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को चिंहित करते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शर्मनाक है। अगर बच्ची के साथ लागातार दुष्कर्म हुआ है और आप कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है? भला आप ये कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है। हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा, यह है आप की गंभीरता? हर बार जब मैं इस फाइल को पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि ये दुखद है। 
 
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