नई दिल्ली। अहमद पटेल के राज्यसभा चुने जाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय को फिर से विचार करने को कहा है। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविल्कर एवं जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने पटेल एवं बीजेपी नेता बलवंत सिंह राजपूत के वकीलों की दलील सुनने के बाद 19 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज निर्णय सार्वजनिक करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय इस मामले में पुन:विचार करे। मसलन इस निर्णय के बाद राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट से कहा कि वह राज्यसभा में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर नये सिरे से विचार करे। पटेल के निर्वाचन को भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत ने चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भाजपा नेता राजपूत की याचिका के विरूद्ध पटेल की अर्जी पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को पटेल ने न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि राजपूत की याचिका में कोई दम नहीं है और उसमें कोई ठोस कारण भी नहीं है।