नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि हमारा मानना है कि इस मामले में इस समय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका विचार योग्य नहीं है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील आर.पी. लूथरा से कोर्ट मास्टर के समक्ष मेंसनिंग मेमो दाखिल करने के लिए कहा। लूथरा ने इस मामले को पीठ के सामने जल्द सुनवाई के लिए पेश किया था।