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अब पुलिस को गाड़ी के मूल कागज दिखाना जरूरी नहीं, बदलेंगे नियम

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 18 2018 11:45AM | Updated Date: Jul 18 2018 11:45AM
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव करने जा रही है। डिजिटल इंडिया के तहत मोटर व्हीकल एक्ट को भी डिजिटाइज्ड करने की योजना है। यही वजह है कि अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस साथ लेकर नहीं चलना होगा। यह सब वाहन चालक के मोबाइल फोन पर होगा। दरअसल, अभी तक ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों के ओरिजनल दस्तावेज देखती थी, लेकिन नए नियमों के बाद इसका डिजिटल वर्जन भी स्वीकार किया जाएगा।
 
जल्द जारी होगी एडवाइजरी
मोटर व्हीकल नियम में बदलाव होने के बाद ट्रैफिक कंट्रोलर्स गाड़ियों के सभी दस्तावेजों का डिजिटल वर्जन स्वीकार करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। सड़क परिवहन मंत्रलाय जल्द ही इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर सकता है। फिलहाल, जारी किए गए ड्राफ्ट में जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। बदलाव के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली अपने स्मार्टफोन में सेव रख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दिखाने के काम आएंगे।
 
खुले ट्रक में नहीं होगा कंस्ट्रक्शन मैटेरियल
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक, खुले ट्रक में कंस्ट्रक्शन मैटेरियल जैसे बालू, मिट्टी और सीमेंट को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नियम बदलने के बाद बंद ट्रक में ही कंस्ट्रक्शन मैटेरियल को ले जाना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर अगर कार्गो वाहनों में इन सामानों को खुले में ले जाया जाता है तो भी इन्हें तिरपाल से ढंककर ही ले जाया जाएगा।
 
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