नई दिल्ली। अब यह संभावना बन रही है कि वेटिंग ई-टिकट है वाले भी आने वाले समय में ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में विभास कुमार झा द्वारा दायर की गई एक याचिका में कहा गया था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट वालों का टिकट नहीं कैंसिल होना चाहिए। बाद में इस आदेश के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभी तक के नियम के अनुसार वेटिंग ई-टिकट रखने वालों को ट्रेन मे चढ़ने की इजाजत नहीं होती है, जबकि काउंटर टिकट रखने वाले लोगों पर रोक नहीं लगाई जाती। अगर कोई कन्फर्म टिकट वाला व्यक्ति नहीं आता है तो वह सीट काउंटर वेटिंग टिकट वाले यात्री को दे दी जाती है।
रेलवे की ओर से नहीं पहुंचा वकील
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किए जाने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को रद्द करने का आदेश दिया क्योंकि मंत्रालय की ओर से कोई वकील नहीं आया था। याचिका रद्द किए जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रेलवे को नियम बनाने पड़ेंगे ताकि दोनों तरह की टिकटों के बीच के अंतर को खत्म किया जा सके।